चार महीने की बच्ची से मौसा ने किया था रेप, कोर्ट ने 23 दिन में सुनाई मौत की सजा

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indore 4 month innocent girl gets justice hanging death sentenced

दिल्ली। मध्यप्रदेश के इंदौर में 21 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। एक आदमी ने महज चार महीने की बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। रेप करने वाला दरिंदा कोई और नहीं बल्कि बच्ची का मौसा था और वह बच्ची के माता-पिता के साथ ही रहता था।

23वें दिन मिली फांसी की सजा

इस घटना पर कोर्ट का फैसला आ गया है।

12 मई को जिला कोर्ट ने आरोपी नवीन को फांसी की सजा सुना दी है।

गौरतलब है कि घटना के 23वें दिन जज ने यह फैसला सुना दिया है।

नया कानून पॉक्सो बनने के बाद किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है।

इस लिहाज से इसे ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है।

बिल्डिंग के बेसमेंट में ‘महापाप’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के वक्त बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी।

तभी अपराधी, बच्ची को उठाकर इंदौर के राजवाड़ा स्थित श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया था।

वहां आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बिल्डिंग से फेंककर बच्ची की हत्या कर दी थी।

इस घटना को लेकर आमलोगों में काफी गुस्सा था।

आलम यह था कि जब आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट परिसर में लाया गया था

तो वहां मौजूद लोगों ने भी आरोपी की पिटाई कर दी थी।

बहरहाल अपराधी को सजा सुना दी गई है।

उम्मीद है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा।

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