दिल्ली। शराब पीने की उम्र क्या होनी चाहिए. जब देश में वोट देने का अधिकार 18 साल के किसी भी शख्स को मिल जाता है, तो शराब पीने की उम्र अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्यों हैं? अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को फैसला देना है.
दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर कर दिल्ली एक्साइज एक्ट के उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसमें शराब की खरीदारी और पीने की कानूनी उम्र 25 साल तय है.
अब जब शराब पीने की उम्र का मसला कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. अब आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब देना है कि शराब पीने की सही उम्र क्या होनी चाहिए. याचिका में दूसरे राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र का हवाला दिया गया है.
किस आधार तय की गई 25 साल की उम्र?
दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल किस आधार पर तय की गई, ये याचिका में पूछा गया है. दिल्ली की एक्साइज डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना है. वकील कुश कालरा ने याचिका दायर की है.
वकील का कहना है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट की धारा 23 को रद्द कर देना चाहिए. इसी धारा में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल तय की गई है. एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
यूपी में 21 और राजस्थान में 18 साल उम्र
याचिका में दिल्ली सरकार से पूछने की मांग की गई है कि उसने 25 साल से कम उम्र वालों को शराब पीने से रोकने और इनके लिए शराब बिक्री प्रतिबंध के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं.
याचिका में कुछ राज्यों का जिक्र भी किया गया है. मसलन उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना और झारखंड में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है. राजस्थान और पुड्डुचेरी में ये 18 साल है.
उन्होंने दलील दी है कि एक व्यक्ति जिसके राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 साल है, वो अगर दिल्ली में आकर शराब पीना जारी रखता है तो वो अपराध के दायरे में आ जाता है.