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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक पर 1 लाख का जुर्माना, पूरे दिन कोर्ट में बैठाया

दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अदालत की अवमानना का दोषी माना. उन्हें पूरे दिन अदालत के एक कोने में बैठने की सजा दी. साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

कोर्ट से नहीं मिली माफी

हालांकि नागेश्वर राव ने एक दिन पहले ही माफीनामा दायर कर अदालत से माफी मांग ली थी. मगर अदालत ने उन्हें अवमानना का दोषी माना और कोर्ट के कोने में बैठने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच से जुड़ा है. जब नागेश्वर राव सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर नियुक्त हुए तो उन्होंने मामले की जांच अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था. जबकि पहले ही कोर्ट कह चुका था कि जब तक मामले की जांच की जा रही है बिना कोर्ट के अनुमति के जांच अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा. इसी मामले में CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दोषी पाया गया.

‘बिना शर्त माफी मांगता हूं’

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को भेजे माफीनामा में CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें मुजफ्फरपुर मामले की जांच कर रहे अधिकारी एके शर्मा का तबादला कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं करना चाहिए था. CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक ने कहा कि वे ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझ कर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की, क्योंकि ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता. उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि मैं दृढ़तापूर्वक अपनी गलती मानते हुए माननीय न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि माननीय न्यायालय भी इसे स्वीकार करने की कृपा करेगा.

अधिकारी का ट्रांसफर क्यों?

दरअसल पिछले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नागेश्वर राव को जमकर फटकार लगाई थी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर कोर्ट पहले ही साफ कर चुकी थी कि जांच कर रहे CBI अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर बिना कोर्ट के इजाजत के नहीं किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना. कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश के साथ खिलवाड़ किया. ईश्वर आपकी रक्षा करे.