मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

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दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में मामले की जांच अधिकारी की ट्रांसफर मामले में CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है. नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना माफीनामा कोर्ट में दाखिल किया. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें नागेश्वर राव की भी पेशी है.

‘बिना शर्त माफी मांगता हूं’

सुप्रीम कोर्ट को भेजे माफीनामा में CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें मुजफ्फरपुर मामले की जांच कर रहे अधिकारी एके शर्मा का तबादला कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं करना चाहिए था. CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक ने कहा कि वे ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझ कर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की, क्योंकि ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता. मंगलवार की पेशी से पहले नागेश्वर राव (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल कर दिया. उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि मैं दृढ़तापूर्वक अपनी गलती मानते हुए माननीय न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि माननीय न्यायालय भी इसे स्वीकार करने की कृपा करेगा.

अधिकारी का ट्रांसफर क्यों?

दरअसल पिछले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नागेश्वर राव को जमकर फटकार लगाई थी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर कोर्ट पहले ही साफ कर चुकी थी कि जांच कर रहे CBI अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर बिना कोर्ट के इजाजत के नहीं किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना. कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश के साथ खिलवाड़ किया. ईश्वर आपकी रक्षा करे.

कई का हुआ था ट्रांसफर

CBI के दो बड़े अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान के बाद केंद्र सरकार ने सीवीसी की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया और रातों रात नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया. इसके बाद नागेश्वर राव ने एके शर्मा समेत कई दूसरे अधिकारियों का तबादला कर दिया.

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