नई दिल्ली. केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट 2019 (interim budget 2019) के दौरान इनकम टैक्स (tax) छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया. ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टैक्स छूट की सीमा दोगुना बढ़ाया गया हो.
8 लाख रुपये तक टैक्स फ्री
सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स (tax)छूट की सीमा पांच लाख कर दिया है तो आपको पांच लाख तक छूट मिलेगा ही. इसके अलावा यहां भी अपको छूट मिलने वाला है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है.
80C के तहत डेढ़ लाख तक छूट मिलेगी
नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) में 80C के तहत डेढ़ लाख के निवेश पर अलग टैक्स (tax) का फायदा उठा सकते हैं.
साथ ही इसमें 50 हजार रुपये का निवेश 80CCD(1b) के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.
इसके अलावा 80D के तहत मेडिकल खर्च पर छूट का क्लेम कर सकते हैं.
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का इस्तेमाल कर 25 हजार रुपये का छूट पा सकते हैं.
8 लाख तक नहीं देना पड़ेगा टैक्स
पांच लाख की आय… 50 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन… डेढ़ लाख 80C के तहत… एनपीएस में 50 हजार का निवेश… 25 हजार मेडिकल क्लेम और 25 हजार हजार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम. इस तरह जोड़ा जाए तो कुल 8 लाख रुपये पर कोई टैक्स (tax) नहीं देना होगा.